कुडे़केला :- सिसरिंगा आदिमजाति सेवा सहकारी समिति में 23 जनवरी को सहदेव कुमार राय (प्रभारी समिति प्रबंधक) एवं पुरषोत्तम दास महंत (कंप्यूटर आपरेटर) के विरुद्ध धान कि हेरा फेरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर जेल दाखिल किया गया था, जिसमे हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश क्रमांक MCRC NO. 2481/2024 दिनांक 25/04/2024 को सहदेव कुमार राय को जमानत दिया गया था जो की प्रकरण अभी भी विचाराधीन है न्यायालय में जिसके बाद भी सहदेव राय संस्था में उपस्थिति दे रहा है।आपको बतादे कि सहदेव कुमार राय सिसरिंगा संस्था में 5 जून से उपस्थिति दे रहा है जिसकी जानकारी क्षेत्र के किसानों को हुई है जिससे किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित है वही उनका कहना की आखिर किसके आदेश से सहदेव कुमार राय समिति में बैठ रहा है…वही सूत्रों से पता चला की बिलासपुर न्यायलय के जमानत के आधार पर संस्था ने निलंबन से बहाल करने का निर्णय लिया है वही संस्था के प्रभारी सहायक समिति प्रबंधक के मार्गदर्शन में प्रतिदिन कार्यलयिन समय में उपस्थति देने को कहा है।इस मामले में बड़ा सवाल यह हैं कि क्या संस्था में सिर्फ जमानत के आधार पर निलंबन से बहाल किया जा सकता हैं, क्या बिलासपुर हाईकोर्ट न्यायालय से बहाल करने का आदेश सहदेव कुमार राय को मिला है….?, या बहाल के पीछे कही किसका निजी साथ तो नही…..
इसके संबंध में हमने संबंधित अधिकारी शेखर जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्था रायगढ़ (उप आयुक्त) से चाही तो उन्होंने कहा -सहदेव राय की पदभार ग्रहण की जानकारी मुझे नही है, चुकी समिति से उसे पृथक किया गया है नियमानुसार कोर्ट से स्टे मिलने के बाद ही पदभार ग्रहण किया जायेगा वैसे मेरे पास कोई लेटर नही आया है न्यायालय से बहाल को लेकर, वैसे मैं सहकारिता विस्तार अधिकारी से जानकारी लेता हुं की सहदेव समिति में बैठ रहा है क्या