रायगढ़- दिनांक 18/06/2024 को थाना पुसौर में स्थानीय युवती द्वारा कृष्णा चौहान निवासी ग्राम बरपाली जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के विरुद्ध इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर बदनाम करने संबंधी आवेदन दिया गया । पीड़ित युवती बताई कि पिछले एक साल से इंस्टाग्राम के जरिए कृष्णा चौहान से जान परिचय हुआ । कृष्णा चौहान पसंद करने की बात कहता था जिसे इन सब में नहीं पड़ना है, कहकर समझाई थी । कृष्णा चौहान के जीद करने पर एक बार चंद्रपुर उसके साथ घूमने गई थी । जहां दोनों साथ सेल्फी लिये थे । इस बीच में युवती की शादी उसके समाज में तय हुई, उसके मंगेतर को कृष्णा चौहान दोंनो के साथ वाली फोटो भेजकर शादी तुड़वा दिया । जिससे बीते 9 जून को युवती अपने भाई के साथ कृष्णा चौहान को समझाने उसके घर गये थे । जहां कृष्णा चौहान और उसके मां ने युवती और उसके भाई को भला-बुरा कहकर डांट फटकार कर भगा दिए और दूसरे दिन कृष्णा चौहान कई सारे फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर समाज में बदनाम किया । युवती के आवेदन पर थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा आरोपी कृष्णा चौहान पर अपराध क्रमांक 151/2024 धारा 509 (ख) आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज आरोपी के सकुनत पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया । आरोपी कृष्णा चौहान पिता लाल चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बरपाली थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़* से उसका मोबाइल जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी और प्रधान आरक्षक डोल नारायण साव की अहम भूमिका रही है।
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