मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन तारिख बढ़ा,18 जनवरी के बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना…!

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 15 जनवरी के बजाय 18 जनवरी को किया जाएगा। इस बदलाव के बाद 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पंचायतों और नगरीय निकायों के आम चुनाव 2024-25 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। नई समय सीमा के अनुसार, नामावली का प्रकाशन अब शनिवार, 18 जनवरी को होगा।राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराने पर विचार कर रही है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को परामर्श दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आयोग ईवीएम से मतदान कराने की दिशा में काम कर रहा है और इसकी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पारंपरिक मतपत्र प्रणाली से ही कराए जाएंगे।चुनाव प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 और नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत संचालित की जाती है। नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का परामर्श आवश्यक है।18 जनवरी के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसके साथ ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। चुनाव की घोषणा एक साथ होगी,लेकिन मतदान अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा।

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