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ट्रैफिक डीएसपी ने स्काउट गाइड, एससीसी, एनएसएस और नेहरू युवा संगठन के बच्चों को बताए ट्रैफिक नियम!

रायगढ़/नई आवाज- आज दिनांक 18.01.2024 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के चौथे दिन यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । स्थानीय पुलिस सामुदायिक भवन में ट्रैफिक डीएसपी श्री रमेश कुमार चन्द्रा द्वारा स्काउट गाइड, एससीसी, एनएसएस और नेहरू युवा संगठन के बच्चों को यातायात नियमों की बेसिक जानकारी देकर तेज गति से वाहन ना चलाने, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात ना करने, सीट बेल्ट लगाने, ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखने और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहनने कहा गया ।

उन्होंने दुर्घटना घटित होने के कारण एवं रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर ट्रैफिक वार्डन के कार्य और गुड सेमेटेरियन के बारे में बताया गया । कार्यक्रम में डीएसपी रमेश कुमार चंद्रा, थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक रोहित बंजारे, एनसीसी मास्टर ट्रेनर शारदा गोगरे, एनसीसी सूबेदार बलविंदर, थाना यातायात के सहायक उप निरीक्षक दौलत सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान एवं थाना यातायात के अन्य स्टाफ द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए बच्चों को टेक्निकल एवं फिजिकल रूप से यातायात को समझाया गया ।

यातायात पुलिस ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए किशोर बालकों को ट्रैफिक वार्डन के रूप में विकसित कर आम जनता एवं वाहन चालकों को यातायात नियम का पालन करने यातायात की महत्व का प्रचार प्रसार करने हेतु प्रेरित किया गया । कार्यक्रम में सभी ने यातायात नियमों का पालन करने के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को सार्थक एवं सफल बनाने टीम भावना से एकजुट होकर काम करने की शपथ ली गई । वहीं सहायक उप निरीक्षक प्रेम साय भगत के साथ यातायात पुलिस द्वारा कार्मल स्कूल में छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया । *जागरूकता के साथ कार्यवाही* : एक ओर यातयात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है । वहीं दूसरी ओर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश के साथ कार्यवाही की जा रही है । सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारक शराब सेवन कर वाहन चालान करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही कर इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध अर्थ दंड से दंडित किया गया । एक प्रकरण में बिना लाइसेंस के वाहन चालान हेतु प्रदाय करने वाले वाहन स्वामी के विरुद्ध भी माननीय न्यायालय द्वारा सख्ती बरतते हुए वाहन स्वामी को भी अर्धदण्ड से दंडित किया गया । यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए 05 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा ₹50,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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